दिल्ली : अदालत ने सोमनाथ भारती के खिलाफ आरोपपत्र पर संज्ञान लेने से किया इनकार

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दिल्ली की एक अदालत ने मतदान केंद्र पर कथित दुर्व्यवहार के लिए आप नेता सोमनाथ भारती के खिलाफ दाखिल आरोपपत्र पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। अदालत ने अवैध गतिविधि के अपर्याप्त सबूत पाए और स्पष्ट किया कि मतदान परिसर में सेलफोन ले जाना अपराध है, लेकिन नियमों के अनुसार पीठासीन अधिकारी या अधिकारी उचित कार्रवाई कर सकते हैं।


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