तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता की मृत्यु के बाद आय से अधिक संपत्ति (डीए) मामले में उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रोकने के आठ साल बाद, शीर्ष अदालत की एक पीठ ने स्पष्ट किया कि उसके 2017 के फैसले का मतलब यह नहीं है कि उसने उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें बरी करने पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

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तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता की मृत्यु के बाद आय से अधिक संपत्ति (डीए) मामले में उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रोकने के आठ साल बाद, शीर्ष अदालत की एक पीठ ने स्पष्ट किया कि उसके 2017 के फैसले का मतलब यह नहीं है कि उसने उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें बरी करने पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।


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