चेन्नई में रैली के लिए दक्षिणपंथी संगठन की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज करी

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मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को तमिलनाडु के मदुरै शहर के बाहरी इलाके में स्थित तीर्थ नगरी थिरुप्परनकुन्द्रम की शांति और सद्भाव में किसी भी तरह की बाधा को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने का निर्देश दिया है, जहां हिंदू, मुस्लिम और जैन पीढ़ियों से एक साथ पूजा करते आ रहे हैं।

न्यायमूर्ति जीके इलांथिरयन ने याचिकाकर्ता एस युवराज, जो कि दक्षिणपंथी संगठन भारत हिंदू मुन्नानी के सदस्य हैं, द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। युवराज ने थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी से जुड़े विवाद को लेकर 18 फरवरी को चेन्नई में जुलूस निकालने की अनुमति मांगी थी। थिरुपरनकुंद्रम में तनाव की स्थिति है, जहां पहाड़ी पर मंदिर और दरगाह दोनों हैं। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लोग इस जगह का नाम बदलने की कोशिश कर रहे हैं।


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