नगरपालिकाओं के आम एवं उप निर्वाचन हेतु आदर्श आचरण संहिता प्रभाव शून्य घोषित

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राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरपालिकाओं के महापौर/अध्यक्ष तथा पार्षद पदों के आम एवं उप निर्वाचन 2025 के तहत लागू आदर्श आचरण संहिता को प्रभाव शून्य घोषित कर दिया है। प्रदेश के 173 नगरीय निकायों में चुनाव प्रक्रिया के तहत 11 फरवरी 2025 को मतदान संपन्न हुआ था।

इसके बाद, आज  मतगणना की प्रक्रिया पूरी कर ली गई। परिणामों की घोषणा के साथ ही, आयोग ने नगरपालिकाओं के निर्वाचन क्षेत्रों में प्रभावी आदर्श आचरण संहिता को समाप्त करने की घोषणा की है।

उल्लेखनीय है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने 20 जनवरी 2025 को चुनाव की अधिसूचना जारी की थी, जिसके साथ ही संबंधित नगरीय क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता लागू कर दी गई थी।

चुनावी प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद, अब यह प्रतिबंध हटा दिया गया है, जिससे नगरपालिकाओं में प्रशासनिक और विकास कार्य सामान्य रूप से संचालित किए जा सकेंगे।


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