नए फास्टैग नियम और जुर्माना 17 फरवरी से प्रभावी होंगे

feature-top

सोमवार से नए FASTag नियम लागू हो जाएंगे, जिसके तहत कम बैलेंस, देरी से भुगतान या ब्लैकलिस्टेड टैग वाले उपयोगकर्ताओं पर अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा।

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने FASTag इकोसिस्टम में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव जारी किए हैं, जिसका उद्देश्य टोल भुगतान को सुव्यवस्थित करना, विवादों को कम करना और धोखाधड़ी पर लगाम लगाना है।

17 फरवरी से नए FASTag नियम उन उपयोगकर्ताओं को प्रभावित करेंगे जो भुगतान में देरी करते हैं या जिनके टैग ब्लैकलिस्टेड हैं।

अगर वाहन के टोल पार करने से पहले 60 मिनट से ज़्यादा समय तक FASTag निष्क्रिय रहा है और वाहन के टोल पार करने के 10 मिनट बाद तक निष्क्रिय रहता है, तो लेनदेन अस्वीकार कर दिया जाएगा।

सिस्टम "त्रुटि कोड 176" वाले ऐसे भुगतानों को अस्वीकार कर देगा। यह नियम 17 फरवरी से लागू होने वाला है।


feature-top