EWS उम्मीदवारों को शिक्षक परीक्षा के लिए 5 साल की आयु में छूट : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

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मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने कहा है कि प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों की भर्ती परीक्षा में बैठने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के उम्मीदवारों को आयु में 5 वर्ष की छूट मिलेगी।

उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के बाद, ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवार 45 वर्ष की आयु तक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश न्यायालय का यह निर्णय पुष्पेंद्र द्विवेदी और अन्य द्वारा दायर याचिका के जवाब में आया है।


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