उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ लोकपाल आदेश; सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

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लोकपाल ने उच्च न्यायालय के एक अतिरिक्त न्यायाधीश के खिलाफ दायर दो शिकायतों पर यह आदेश पारित किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने राज्य के एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश और उसी उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को, जिन्हें एक निजी कंपनी द्वारा शिकायतकर्ता के खिलाफ दायर मुकदमे से निपटना था, उस फर्म के पक्ष में निर्णय देने के लिए प्रभावित किया।

सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें कहा गया था कि लोकपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भी जांच करने का अधिकार है। इस घटनाक्रम को 'परेशान करने वाला' बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, लोकपाल कार्यालय और भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के समक्ष शिकायतकर्ता को नोटिस भी जारी किया।


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