MIB ने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को कंटेंट विनियमित करने के लिए सलाह जारी की

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सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) ने सभी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और उनके स्व-नियामक निकायों को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के भाग 3 के तहत उचित उपाय करने का निर्देश दिया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अवैध सामग्री प्रसारित न हो और सामग्री को आयु के अनुसार वर्गीकृत किया जाए।


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