सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के दिशा-निर्देशों में निर्दिष्ट विकलांगता वाले छात्रों के लिए एमबीबीएस कोर्स करने के लिए "दोनों हाथ स्वस्थ" होने की आवश्यकता है, जो "पूरी तरह से विरोधाभासी" है और इसमें "योग्यता" की बू आती है।

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के दिशा-निर्देशों में निर्दिष्ट विकलांगता वाले छात्रों के लिए एमबीबीएस कोर्स करने के लिए "दोनों हाथ स्वस्थ" होने की आवश्यकता है, जो "पूरी तरह से विरोधाभासी" है और इसमें "योग्यता" की बू आती है।


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