भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सभी मामलों में अनिवार्य नहीं है प्रारंभिक जांच: सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज किए गए हर मामले में प्रारंभिक जांच करना अनिवार्य नहीं है और यह आरोपी का कोई अधिकार नहीं है।

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और संदीप मेहता की पीठ ने यह स्पष्ट किया कि कुछ विशेष श्रेणियों के मामलों में प्रारंभिक जांच वांछनीय हो सकती है, लेकिन यह किसी आपराधिक मामले को दर्ज करने के लिए आवश्यक पूर्व शर्त नहीं है।

पीठ ने कहा प्रारंभिक जांच का उद्देश्य प्राप्त सूचना की सत्यता की जांच करना नहीं है, बल्कि केवल यह तय करना है कि प्राप्त सूचना किसी अपराध की ओर संकेत करती है या नहीं।


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