न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक ग्राहकों को RBI ने दी राहत

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भारतीय रिजर्व बैंक ने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर सर्वसमावेशी निर्देश (एआईडी) लागू किए थे और बैंक को निर्देश दिया था कि वह जमाकर्ता के बचत बैंक या चालू खाते या किसी अन्य खाते से किसी भी राशि की निकासी की अनुमति न दे।

इसके बाद रिजर्व बैंक ने बैंक के बोर्ड को हटा दिया और एक प्रशासक और सलाहकार समिति (सीओए) नियुक्त की।

प्रशासक के परामर्श से बैंक की तरलता स्थिति की समीक्षा करने के बाद रिजर्व बैंक ने 27 फरवरी, 2025 से प्रति जमाकर्ता ₹25,000 (केवल पच्चीस हजार रुपये) तक की जमा निकासी की अनुमति देने का निर्णय लिया है।


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