- Home
- टॉप न्यूज़
- रायपुर
- सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट की कीमतों को विनियमित करने की याचिका खारिज करी
सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट की कीमतों को विनियमित करने की याचिका खारिज करी

सुप्रीम कोर्ट ने देश में इंटरनेट की कीमतों को विनियमित करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।
भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने रजत नामक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि उपभोक्ताओं के पास इंटरनेट सेवाओं का लाभ उठाने के लिए कई विकल्प हैं।
पीठ ने कहा, "यह एक मुक्त बाजार है। कई विकल्प हैं। बीएसएनएल और एमटीएनएल भी आपको इंटरनेट दे रहे हैं।"
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि बाजार के अधिकांश हिस्से पर जियो और रिलायंस का नियंत्रण है।
पीठ ने तब कहा, "यदि आप कार्टेलाइजेशन का आरोप लगा रहे हैं, तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के पास जाएं।" हालांकि, शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि याचिकाकर्ता उचित वैधानिक उपाय का सहारा लेना चाहता है, तो वह ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है।

About Babuaa
Categories
Contact
0771 403 1313
786 9098 330
babuaa.com@gmail.com
Baijnath Para, Raipur
© Copyright 2019 Babuaa.com All Rights Reserved. Design by: TWS