सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल गैस त्रासदी के अपशिष्ट निपटान में हस्तक्षेप करने से किया इनकार

feature-top

सुप्रीम कोर्ट ने आज (27 फरवरी) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस निर्देश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें पीथमपुर में भोपाल गैस त्रासदी स्थल से रासायनिक कचरे के निपटान का आदेश दिया गया था। न्यायालय ने पक्षों को उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी शिकायतें उठाने की स्वतंत्रता दी।


feature-top