पासपोर्ट नियम: सरकार ने संशोधन किया

सरकार ने पासपोर्ट नियमों में बदलाव करते हुए कहा है कि 1 अक्टूबर 2023 को या उसके बाद जन्मे पासपोर्ट आवेदकों के लिए उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र ही जन्मतिथि का एकमात्र प्रमाण होगा।
अधिकारियों के अनुसार, पासपोर्ट नियम 1980 में संशोधन को लागू करने के लिए इस सप्ताह की शुरुआत में अधिकारियों द्वारा एक आधिकारिक नोट जारी किया गया था। अधिकारियों ने कहा कि आधिकारिक राजपत्र में संशोधन प्रकाशित होने के बाद नया नियम लागू हो जाएगा।
हालांकि, नए नियम 1 अक्टूबर, 2023 से पहले पैदा हुए व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे। ये लोग अपना जन्म प्रमाण पत्र, किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान या अंतिम स्कूल द्वारा जारी किया गया स्थानांतरण या स्कूल छोड़ने या मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, या आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या कार्ड जिसमें जन्म तिथि हो, जमा कर सकते हैं। व्यक्ति ड्राइविंग लाइसेंस या आवेदक के सेवा रिकॉर्ड के अर्क की एक प्रति जैसे अन्य दस्तावेज भी जमा कर सकते हैं।

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