सूर्यकांत तिवारी, रानू साहू और सौम्या चौरसिया को जमानत मिली

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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को छत्तीसगढ़ कोयला लेवी घोटाले में निलंबित आईएएस अधिकारी रानू साहू को अंतरिम जमानत दे दी। मुख्य आरोपियों में से एक व्यवसायी सूर्यकांत तिवारी और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव सौम्या चौरसिया को भी जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने अंतरिम जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, "जांच की समय लेने वाली प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए और जल्दबाजी में जांच की मांग किए बिना, हम याचिकाकर्ताओं को अंतरिम जमानत पर रिहा करना उचित समझते हैं।"

उन्होंने कहा, "यदि कोई गवाहों को प्रभावित करने, सबूतों से छेड़छाड़ करने या जांच में बाधा उत्पन्न करने में पाया जाता है, तो राज्य अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है और उस स्थिति में अंतरिम जमानत रद्द कर दी जाएगी।"


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