शीर्ष न्यायालय ने दृष्टिबाधित लोगों को न्यायाधीश बनने की अनुमति दी

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सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा के एक नियम को खारिज करते हुए फैसला सुनाया कि दृष्टिबाधित व्यक्ति भी न्यायाधीश बनने के पात्र हैं। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कहा कि किसी भी उम्मीदवार को उसकी विकलांगता के आधार पर न्यायिक सेवाओं में भर्ती के लिए उपस्थित होने के अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा, "न्यायिक सेवाओं में विकलांग व्यक्तियों को किसी भी तरह के भेदभाव का सामना नहीं करना चाहिए और ऐसी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य द्वारा सकारात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। विकलांगता के आधार पर किसी भी उम्मीदवार को ऐसे अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता।"


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