सड़क मार्ग से पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए नए दिशानिर्देश

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भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड ने हाल ही में द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस या एलपीजी ले जा रहे ट्रकों से जुड़ी दुखद दुर्घटनाओं के मद्देनजर सड़क मार्ग से पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन पर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

विनियामक ने रात में सड़क मार्ग से पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन पर रोक लगा दी है और वाहनों की तिमाही सुरक्षा जांच अनिवार्य कर दी है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी सुरक्षा फिटिंग्स को इसके नियमों के अनुसार स्थापित, रखरखाव और परीक्षण किया गया है।

पीएनजीआरबी ने लंबी दूरी पर थोक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए सड़कों से बचने और इसके बजाय पाइपलाइनों या रेलवे रेक का उपयोग करने का सुझाव दिया। इसने कहा कि तेल विपणन कंपनियों की अतिरिक्त पाइपलाइन क्षमता का उपयोग उत्पाद साझाकरण के तहत या पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए सामान्य वाहक के रूप में किया जाना चाहिए।

विनियामक ने 50 बॉटलिंग संयंत्रों को बंदरगाहों और रिफाइनरियों से जोड़ने के लिए 3,470 किलोमीटर की संचयी लंबाई वाली नौ एलपीजी पाइपलाइन विकसित करने का प्रस्ताव दिया।


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