हाई कोर्ट ने पूर्व सेबी प्रमुख के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले पर रोक लगाई

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बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) से कहा कि वह 4 मार्च तक उस आदेश पर कार्रवाई न करे, जिसमें सेबी की पूर्व अध्यक्ष माधबी पुरी बुच और पांच अन्य अधिकारियों के खिलाफ कथित शेयर बाजार धोखाधड़ी और विनियामक उल्लंघन के लिए एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया है।

सुश्री बुच, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी सुंदररामन राममूर्ति और अन्य ने सोमवार को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें मुंबई की एक विशेष अदालत द्वारा 1 मार्च को पारित उस आदेश को रद्द करने की मांग की गई, जिसमें भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को 1994 में बीएसई में एक कंपनी को सूचीबद्ध करते समय धोखाधड़ी के कुछ आरोपों से संबंधित उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। इन याचिकाओं को तत्काल सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति एसजी डिगे की एकल पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया गया।


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