बिलासपुर : आरटीई एडमिशन को लेकर हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार और शिक्षा विभाग से मांगा जवाब

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प्रदेश में शिक्षा के अधिकार (RTE) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और बीपीएल (BPL) श्रेणी के बच्चों को स्कूलों में प्रवेश न मिलने को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और शिक्षा विभाग से जवाब तलब किया है।

कोर्ट ने सरकार के नए नियमों के चलते घटती आरटीई सीटों, फर्जी दाखिलों और योग्य बच्चों को प्रवेश न दिए जाने के आरोपों पर स्पष्टीकरण मांगा है।


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