उदयनिधि के खिलाफ कोई और एफआईआर नहीं: सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री एम उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ उनकी विवादास्पद "सनातन धर्म को खत्म करो" टिप्पणी के लिए शीर्ष अदालत की अनुमति के बिना कोई नई प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज नहीं की जानी चाहिए।

मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने स्टालिन को उनकी टिप्पणी के संबंध में उनके खिलाफ दर्ज मामलों में बलपूर्वक कार्रवाई के खिलाफ संरक्षण देने वाले अंतरिम आदेश के संचालन को भी बढ़ा दिया।


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