आरोपपत्र में नाम दर्ज न होने वाले व्यक्ति को सम्मन जारी होने से पहले सुनवाई का अधिकार नहीं": शीर्ष न्यायालय

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपपत्र में नाम दर्ज न होने वाले व्यक्ति को आपराधिक मुकदमे का सामना करने के लिए सम्मन जारी होने से पहले ट्रायल कोर्ट में सुनवाई का अधिकार नहीं है।


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