RBI ने संस्थाओं पर 76.6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

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रिजर्व बैंक ने कहा कि उसने 'पीयर-टू-पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म' से संबंधित अपने निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन न करने पर चार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर 76.6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - पीयर-टू-पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2017' के कुछ प्रावधानों का पालन न करने पर फेयरएसेट्स टेक्नोलॉजीज इंडिया पर 40 लाख रुपये और ब्रिज फिनटेक सॉल्यूशंस और रंग दे पी2पी फाइनेंशियल सर्विसेज पर 10-10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

आरबीआई ने यह भी कहा कि विजनरी फाइनेंसपीयर पर 16.6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।


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