मद्रास उच्च न्यायालय ने धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु के विधायक की दोषसिद्धि को बरकरार रखा

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मद्रास उच्च न्यायालय ने एक ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा, जिसने धोखाधड़ी के एक मामले में पापनासम विधायक एम एच जवाहरुल्लाह और चार अन्य को दोषी ठहराया और सजा सुनाई।

न्यायमूर्ति पी वेलमुरुगन ने जवाहरुल्लाह, एस हैदर अली और जी एम शेख द्वारा दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें 2011 में पारित अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, एग्मोर के आदेश को चुनौती दी गई थी।


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