हैदराबाद : पत्रकारों के खिलाफ संगठित अपराध का आरोप हटाया गया

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हैदराबाद की एक अदालत ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक सामग्री प्रसारित करने के लिए दो पत्रकारों पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 111 के तहत मुकदमा चलाने के तेलंगाना पुलिस के प्रयास को खारिज कर दिया है। यह धारा गंभीर संगठित अपराधों के लिए आरक्षित है, जिसमें पांच साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है और अगर अपराध के परिणामस्वरूप मृत्यु भी हो जाती है तो सजा भी हो सकती है।


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