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केंद्र ने आतंकवादी संगठनों, गैरकानूनी समूहों की सूची अपडेट करी

गृह मंत्रालय (एमएचए) की एक अद्यतन सूची में 67 आतंकवादी संगठनों और गैरकानूनी संघों के एक समूह का नाम है, जो भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में उनकी भूमिका के लिए गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत प्रतिबंध का सामना कर रहे हैं, जो देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचाते हैं।
गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई सूची में 45 संगठनों के नाम हैं जिन्हें आधिकारिक तौर पर यूएपीए की धारा 35 के तहत आतंकवादी संगठनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उन्हें अधिनियम की पहली अनुसूची में शामिल किया गया है। शेष 22 समूहों को यूएपीए की धारा 3(1) के तहत गैरकानूनी संघों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
इनमें से कई संगठन पूरे भारत में उग्रवाद, अलगाववाद और हिंसक गतिविधियों में शामिल रहे हैं। गृह मंत्रालय ऐसी सूची को अपडेट करता रहता है। इन प्रतिबंधित संगठनों की घोषणा भारत की अपनी सीमाओं के भीतर आतंकवाद और चरमपंथी गतिविधियों को रोकने के चल रहे प्रयासों का हिस्सा है। यूएपीए के तहत सूचीबद्ध संगठनों को सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है, जिसमें संपत्ति जब्त करना और गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल सदस्यों की गिरफ्तारी शामिल है।

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