'इंडिया का नाम बदलकर भारत' करने की याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय का केंद्र को निर्देश

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र से संविधान में संशोधन करने और इंडिया शब्द को "भारत" या "हिंदुस्तान" से बदलने के लिए एक अभ्यावेदन पर विचार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का शीघ्रता से पालन करने को कहा है।

न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने याचिकाकर्ता को इस संबंध में अपनी याचिका वापस लेने की भी अनुमति दी।

पारित आदेश में कहा गया, "कुछ सुनवाई के बाद, याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित 3 जून, 2020 के आदेश के अनुसार याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन के निपटान के लिए संबंधित मंत्रालयों के साथ मामले को आगे बढ़ाने की अनुमति के साथ वर्तमान याचिका वापस लेने की मांग की... वर्तमान याचिका वापस लिए जाने के रूप में खारिज की जाती है।" इसमें कहा गया कि केंद्र के वकील को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के शीघ्र अनुपालन के लिए संबंधित मंत्रालयों को उचित रूप से सूचित करना चाहिए।


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