नागपुर हिंसा: बॉम्बे हाईकोर्ट ने फहीम खान की संपत्तियां गिराने पर रोक लगाई

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बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने नागपुर दंगों के मुख्य आरोपी फहीम खान और यूसुफ शेख की संपत्तियों को गिराने पर रोक लगा दी। फहीम खान की संपत्ति को आज दोपहर हाई कोर्ट के आदेश पारित होने से पहले ही गिरा दिया गया था।

कोर्ट ने सरकार और नगर निगम अधिकारियों को जवाब देने का निर्देश दिया है और मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को तय की है।


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