"बड़ी संख्या में पेड़ों को काटना इंसानों की हत्या से भी बदतर है": सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बड़ी संख्या में पेड़ों को काटना इंसानों की हत्या से भी बदतर है। साथ ही कोर्ट ने अवैध रूप से काटे गए प्रत्येक पेड़ के लिए एक व्यक्ति पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने ताज संरक्षित क्षेत्र में 454 पेड़ों को काटने वाले व्यक्ति की याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की।

पीठ ने कहा, "पर्यावरण के मामले में कोई दया नहीं होनी चाहिए। बड़ी संख्या में पेड़ों को काटना इंसानों की हत्या से भी बदतर है।"


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