कर्नाटक उच्च न्यायालय ने न्यायाधीश के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव रखा

feature-top

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पिछले वर्ष दिए गए एक आदेश के लिए एक सिविल न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय के गैर-मौजूद निर्णयों का संदर्भ दिया गया था l न्यायमूर्ति आर देवदास ने निर्णयों में कानूनी उद्धरणों की सटीकता और विश्वसनीयता बनाए रखने के महत्व को रेखांकित किया और कहा कि सिविल जज का आचरण “परेशान करने वाला” था l


feature-top