बैंकिंग विधेयक को राज्य सभा में ध्वनिमत से मंजूरी दी गई

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राज्यसभा ने बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक 2024 पारित कर दिया है, जो खाताधारकों को अधिकतम चार नामांकित व्यक्ति रखने की अनुमति देता है और ऋणदाताओं को अपने लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक पर निर्णय लेने की अधिक स्वतंत्रता देता है। लोकसभा ने पिछले साल दिसंबर में इस विधेयक को पारित किया था।


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