सोना तस्करी केस: कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव की जमानत याचिका तीसरी बार खारिज

feature-top

सोना तस्करी केस में फंसी कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव की जमानत याचिका बेंगलुरु की एक सत्र अदालत ने खारिज कर दी है। यह तीसरा मौका है, जब राव की जमानत नामंजूर हुई है। इससे पहले दो बार और उनकी जमानत अर्जी खारिज हो चुकी थी।

डीजीपी रैंक के वरिष्ठ IPS अधिकारी रामचंद्र राव की सौतेली बेटी रान्या राव को 14.2 किलोग्राम सोने की तस्करी के आरोप में 3 मार्च को बेंगलुरु एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था। बरामद सोने की कीमत 12.56 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई है। बाद में बाद आवास पर तलाशी ली गई, जहां अधिकारियों ने 2.06 करोड़ रुपये के सोने के आभूषण और 2.67 करोड़ रुपये की भारतीय मुद्रा बरामद की थी।

अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि रान्या ने सोना खरीदने के लिए हवाला चैनलों का इस्तेमाल करने की बात खुद कबूल की है। अधिकारियों ने राव के खिलाफ न्यायिक जांच शुरू करने के लिए नोटिस जारी किया है क्योंकि इससे अन्य वित्तीय अनियमितताओं का पता चल सकेगा।


feature-top