कुणाल कामरा ने मद्रास उच्च न्यायालय का रुख किया

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स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने मद्रास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसमें महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को निशाना बनाकर कथित तौर पर एक पैरोडी गाना गाने के बाद उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर के संबंध में ट्रांजिट अग्रिम जमानत मांगी गई।

शिवसेना विधायक मुरजी पटेल की शिकायत के बाद कामरा के खिलाफ जीरो एफआईआर दर्ज की गई थी, और बाद में इसे मुंबई के खार पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया था। एफआईआर में भारत न्याय संहिता की धारा 353(1)(बी), 353(2) (सार्वजनिक शरारत) और 356(2) (मानहानि) का हवाला दिया गया है।

कामरा ने अदालत का दरवाजा खटखटाया क्योंकि वह तमिलनाडु के विल्लुपुरम शहर के स्थायी निवासी हैं।


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