छत्तीसगढ़ में निगमों और पंचायतों में 10 लाख रुपए या उससे अधिक के कार्य होंगे ई टेंडरिंग से

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छत्तीसगढ़ के निगमों और पंचायतों में अब 10 लाख रुपए या इससे अधिक की राशि वाले कार्य ई टेंडरिंग के माध्यम से हो सकेंगे.

इस संबंध में नगरीय प्रशासन विभाग ने संसोधित आदेश जारी किया है.


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