मद्रास हाईकोर्ट ने कामरा को अंतरिम अग्रिम जमानत दी

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मद्रास उच्च न्यायालय ने स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ टिप्पणी को लेकर मुंबई में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी (एफआईआर) के संबंध में अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति सुंदर मोहन ने कामरा की इस दलील पर गौर करने के बाद उन्हें 7 अप्रैल तक जमानत दे दी कि उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों के कारण वह महाराष्ट्र की अदालत में नहीं जा सकते। अदालत ने तमिलनाडु सरकार और मुंबई के खार पुलिस स्टेशन को भी नोटिस जारी किया।


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