मद्रास उच्च न्यायालय ने पुलिस उत्पीड़न रोकने के लिए नियम बनाए

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मद्रास उच्च न्यायालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं कि जांच की आड़ में पुलिस द्वारा नागरिकों को परेशान न किया जाए, तथा आपराधिक जांच में प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया है।

न्यायमूर्ति जीके इलांथिरयान की पीठ ने कहा, "यह न्यायालय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 528 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, सामान्यतः किसी पुलिस अधिकारी द्वारा की गई जांच में हस्तक्षेप नहीं करेगा। फिर भी, जब ऐसे मामले उसके संज्ञान में लाए जाते हैं, तो वह जांच की आड़ में पुलिस द्वारा उत्पीड़न के मामलों को भी नजरअंदाज नहीं करेगा।"


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