केंद्र ने 'सेंसरशिप पोर्टल' के दावे के लिए एक्स की आलोचना करी

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केंद्र सरकार ने एलन मस्क के स्वामित्व वाली एक्स कॉर्प द्वारा 'सहयोग' पोर्टल को "सेंसरशिप पोर्टल" बताए जाने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय में आपत्ति दर्ज कराई है।

केंद्र ने तर्क दिया कि एक्स ने आईटी अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 69ए और धारा 79(3)(बी) के बीच के अंतरों की गलत व्याख्या की है।

एक्स कॉर्प का तर्क है कि धारा 79(3)(बी) सरकार को ब्लॉकिंग आदेश जारी करने का अधिकार नहीं देती है, क्योंकि यह अधिकार विशेष रूप से धारा 69ए के अंतर्गत आता है।

एक्स के आरोपों को खारिज करते हुए, केंद्र ने जोर देकर कहा कि प्लेटफॉर्म द्वारा "सेंसरशिप पोर्टल" और "ब्लॉकिंग ऑर्डर" जैसे शब्दों का उपयोग भ्रामक और कानूनी रूप से गलत है।


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