सुप्रीम कोर्ट ने पूजा स्थल अधिनियम के खिलाफ नई याचिका पर विचार करने से किया इनकार

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सर्वोच्च न्यायालय ने पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 को चुनौती देने वाली एक नई याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, यह देखते हुए कि वह एक ही मुद्दे पर कई कार्यवाही की अनुमति नहीं देगा।

भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और संजय कुमार की पीठ ने कहा, "यह एक ही याचिका है। याचिकाएं और आवेदन दायर करना बंद करें," उन्होंने नई याचिका और पहले वाली याचिकाओं के बीच अंतर करने के प्रयासों को खारिज कर दिया।


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