सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी सांसद को सेबी से संपर्क करने को कहा

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सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा से वैकल्पिक निवेश फंड और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के पोर्टफोलियो होल्डिंग्स के सार्वजनिक प्रकटीकरण को अनिवार्य करने के बारे में सेबी को विस्तृत जानकारी देने को कहा।

न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने मोइत्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया, जिसमें भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को वैकल्पिक निवेश फंड, एफपीआई और भारत में उनके मध्यस्थों के अंतिम लाभकारी मालिकों और पोर्टफोलियो के सार्वजनिक प्रकटीकरण को अनिवार्य करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।


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