एक अपराधी को भी सम्मान की रक्षा के लिए कुछ सुरक्षा उपाय प्राप्त हैं: सुप्रीम कोर्ट

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सर्वोच्च न्यायालय ने यह देखते हुए कि अपराधियों को भी कुछ सुरक्षा प्राप्त है, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशकों को निर्देश दिया है कि वे हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के लिए उपलब्ध सभी सुरक्षा उपायों का कड़ाई से पालन करें।

न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कहा कि पुलिस राज्य मशीनरी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका समाज और विशेष रूप से व्यक्तियों की सुरक्षा पर सीधा असर पड़ता है।

न्यायालय ने कहा, "इसलिए, पुलिस में व्यक्तियों और समाज का विश्वास बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है।" न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 41 के तहत हरियाणा के वकील द्वारा प्रस्तुत चेकलिस्ट का हवाला दिया।


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