सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 25,000 शिक्षकों को बर्खास्त किया

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पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार को भारी नुकसान पहुंचाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग के तहत 25,000 से अधिक शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरी चयन प्रक्रिया "हेरफेर और धोखाधड़ी से दूषित" है और इसकी विश्वसनीयता और वैधता "नष्ट" हो गई है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार की पीठ ने कहा कि उसे हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता। अदालत ने कहा कि नियुक्तियाँ धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप हुईं और इसलिए धोखाधड़ीपूर्ण हैं।


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