ऑनलाइन पीएफ निकासी प्रक्रिया हुई आसान

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रिटायरमेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ ने कहा कि अब पीएफ से ऑनलाइन निकासी के इच्छुक आवेदकों को रद्द किए गए चेक की तस्वीर ‘अपलोड’ करने की आवश्यकता नहीं है और उनके बैंक खातों को नियोक्ताओं द्वारा वेरिफिकेशन करने की भी जरूरत नहीं है।

ईपीएफओ ने ऑनलाइन क्लेम दाखिल करते समय चेक लीफ या वेरिफिकेशन बैंक पासबुक की छवि अपलोड करने की आवश्यकता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है।

इस कदम से लगभग 8 करोड़ ईपीएफओ मेंबर्स को फायदा होगा। वर्तमान में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सदस्यों को पीएफ खातों से ऑनलाइन पैसे निकालने के लिए आवेदन करते समय, यूएएन (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) या पीएफ संख्या से जुड़े बैंक खाते की चेक या पासबुक की सत्यापित फोटो कॉपी अपलोड करनी होती है। नियोक्ताओं को भी आवेदक के बैंक खाते के विवरण को स्वीकृत करना अनिवार्य है।


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