केरल की अदालत ने बाबा रामदेव के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाई

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केरल उच्च न्यायालय ने योग गुरु बाबा रामदेव, उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण और उनकी कंपनी दिव्य फार्मेसी के खिलाफ एक "भ्रामक" विज्ञापन मामले में निचली अदालत में चल रही सभी कार्यवाही पर रोक लगा दी है।

न्यायमूर्ति वी जी अरुण ने पलक्कड़ मजिस्ट्रेट अदालत में चल रही कार्यवाही पर तीन महीने के लिए रोक लगाते हुए कहा कि उनके इस दावे में प्रथम दृष्टया दम है कि अपराध का संज्ञान समय सीमा के बाद लिया गया था।


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