सुप्रीम कोर्ट ने 13 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की याचिका खारिज करी

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सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर कानूनी प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी।

अदालत ने कहा कि यह नीतिगत का मामला है और इसे संसद से कानून बनाने के लिए कहा जा सकता है। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा, "यह नीतिगत का मामला है।

आप संसद से कानून बनाने के लिए कहें।" कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को संबंधित प्राधिकरण के पास प्रस्तुति देने की स्वतंत्रता दी।


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