सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार और उसकी बिजली वितरण कंपनी को करंट की घटनाओं से बचने के लिए रामनवमी जुलूस मार्गों पर बिजली आपूर्ति में कटौती की अनुमति दे दी है।

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सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार और उसकी बिजली वितरण कंपनी को करंट की घटनाओं से बचने के लिए रामनवमी जुलूस मार्गों पर बिजली आपूर्ति में कटौती की अनुमति दे दी है।

शीर्ष अदालत ने झारखंड हाई कोर्ट के उस निर्देश को संशोधित किया, जिसमें राज्य के अधिकारियों को धार्मिक जुलूसों के दौरान बिजली की आपूर्ति में कटौती करने से रोक दिया गया था।

मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों पर गौर किया कि करंट लगने की घटनाओं से बचने के लिए इस तरह के उपाय दो दशकों से अधिक समय से चले आ रहे हैं।


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