"देश को समान नागरिक संहिता की जरूरत है": कर्नाटक उच्च न्यायालय

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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने संसद और राज्य विधानसभाओं से एक ऐसा कानून बनाने के लिए ठोस प्रयास करने का आग्रह किया है जो समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लाएगा, जिसमें सभी नागरिकों-विशेष रूप से महिलाओं के लिए समानता, धर्मनिरपेक्षता और न्याय के संवैधानिक दृष्टिकोण को बनाए रखने में इसके महत्व पर जोर दिया गया है।

न्यायमूर्ति हंचेट संजीव कुमार की अध्यक्षता वाली एकल न्यायाधीश पीठ ने एक दिवंगत मुस्लिम महिला शहनाज़ बेगम के भाई-बहनों और पति के बीच संपत्ति विवाद से जुड़ी एक दीवानी अपील पर फैसला सुनाते हुए यह मजबूत सिफारिश की। इस मामले ने व्यक्तिगत धार्मिक क़ानूनों द्वारा शासित उत्तराधिकार कानूनों और लैंगिक न्याय पर उनके निहितार्थों के बारे में व्यापक सवाल उठाए।


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