मुंबई : कोर्ट ने धनंजय मुंडे की अपील खारिज करी

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मुंबई की एक सत्र अदालत ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री धनंजय मुंडे की उस अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपनी पहली पत्नी होने का दावा करने वाली महिला को गुजारा भत्ता देने के आदेश के खिलाफ अपील की थी। मुंडे, जो अपनी पत्नी से शादी करने से इनकार करते हैं, को हर महीने 2 लाख रुपये देने का निर्देश दिया गया था। यह मामला 2020 में महिला द्वारा दायर घरेलू हिंसा के आरोपों से जुड़ा है।


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