शीर्ष न्यायालय ने रिश्तों में आपराधिक मामले दर्ज करने की "बढ़ती प्रवृत्ति" पर चिंता जताई

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर सहमति से बने रिश्ते, जिसमें विवाह की संभावना हो सकती है, को विवाद की स्थिति में "शादी करने का झूठा बहाना" नहीं दिया जा सकता।

जस्टिस बी वी नागरत्ना और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने रिश्तों में खटास आने पर आपराधिक कार्यवाही दायर करने की "बढ़ती प्रवृत्ति" देखी।

इसने कहा, "हमें लगता है कि रिश्तों में खटास आने पर आपराधिक कार्यवाही शुरू करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। हर सहमति से बने रिश्ते, जिसमें विवाह की संभावना हो सकती है, को विवाद की स्थिति में शादी करने का झूठा बहाना नहीं दिया जा सकता।"


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