मेधा पाटकर को एक साल की परिवीक्षा की सजा : दिल्ली कोर्ट

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नई दिल्ली के साकेत जिला न्यायालय ने दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना मानहानि मामले में सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर को जेल की बजाय एक साल की परिवीक्षा की सजा सुनाई है।

अदालत ने फैसला सुनाते समय मेधा पाटकर की उम्र को ध्यान में रखा और जुर्माने की राशि को ₹10 लाख से घटाकर ₹1 लाख कर दिया। न्यायालय ने कहा कि परिवीक्षा अच्छे आचरण का बांड प्रस्तुत करने पर निर्भर है।


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