पैकेज्ड फूड लेबल के लिए शीर्ष न्यायालय की समय सीमा

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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को खाद्य सुरक्षा मानदंड लागू करने के लिए तीन महीने की समयसीमा तय की है, जिसके तहत कंटेनरों पर पैकेज्ड खाद्य पदार्थों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदर्शित करना अनिवार्य है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कहा कि केंद्र को तीन महीने के भीतर खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020 में संशोधन पर फैसला लेना चाहिए।


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