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ED द्वारा छत्तीसगढ़ से नई दिल्ली केस ट्रांसफर करने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय को लोगों के मौलिक अधिकारों के बारे में भी सोचना चाहिए तथा नागरिक आपूर्ति निगम घोटाला मामले को छत्तीसगढ़ से नई दिल्ली स्थानांतरित करने की एजेंसी की याचिका पर नाराजगी जताई। यह तब हुआ जब ईडी पीएमएलए मामले को छत्तीसगढ़ से बाहर स्थानांतरित करने की मांग कर रहा था।
न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान की पीठ ने एजेंसी से सवाल किया कि उसने व्यक्तियों के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका कैसे दायर की।
पीठ ने कहा, "अगर प्रवर्तन निदेशालय के पास मौलिक अधिकार हैं, तो उसे लोगों के मौलिक अधिकारों के बारे में भी सोचना चाहिए।" इसके बाद अदालत ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू को याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी।

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